फतेह लाइव, रिपोर्टर।






































लड़ाकू विमान कहे जाने वाले पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस आरटीआई विंग के चेयरमैन कमलेश कुमार बिना दिवाली के ही बम छोड़कर धमाका किया है. इस धमाके का उद्देश्य आगामी लोस व विस चुनाव में अन्य राजनीतिक पार्टियों को जोर का झटका देने का काम किया गया है, जिसका सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलने का दावा कमलेश कुमार ने किया है. उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उप निर्वाचन पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी से यह मांग की है. यह कार्रवाई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की चुनावी रणनीति का ही एक हिस्सा है, जिससे अन्य पार्टियों को चोट पहुंचनी तय मानी जा रही है.
कमलेश कुमार ने कहा की सूत्र से पता चला है कि चुनाव कार्य से संबंधित पिछले 3 वर्षो में कई प्रकार से भ्रष्टाचार फैलाते हुये उस निर्वाचन कार्य से संबंधित आवंटित राशियाँ कर लूट-खसोट हुई है, जिसमें पारदर्शिता लाने हेतु यह सूचना अति आवश्यक है।
कृपया आप अपने प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम / पदनाम / कार्यालय पता की जानकारी दें, ताकि ससमय प्रथम अपील दर्ज की जा सके। मैं इस आवेदन के साथ फीस की रकम के रूप में 10 /- रूपये का पोस्टल ऑर्डर जिसका नं0 74C 143513/740 143514 दिनांक 29.09.2023 जमा कर रहा हूँ।
ये की गई मांग
1. जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत बी०एल०ओ० (BLO) के द्वारा मतदाता सूची पुर्नरीक्षण के क्रम में पिछले चुनाव से लेकर अब तक जिन सूचीबद्ध मतदाताओं का फार्म (7) भरा गया है, उनकी संख्या और उन पर की गई कार्रवाई की सूचना एवं सुसंगत सूची उपलब्ध कराया जाय।
2.जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र (48) के अन्तर्गत सिदगोड़ा, बारीडीह, गोलपुरी, टिनप्लेट, टेल्को इत्यादि क्षेत्रों में जमशेदपुर नगर सेवा द्वारा संचालित आवासीय कार्यालय के अन्तर्गत देख-रेख करने वाले क्वार्टरों में बडी संख्या में कंपनी ने अपने क्वार्टर तोड़े हैं। उसमें रहने वाले लोगों का नाम आज तक उसी मतदान केन्द्र एवं मतदाता सूची में अंकित है। क्या उनलोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है कि नहीं? यदि मतदाता सूची से उक्त व्यक्तियों का नाम हटाया गया हो तो उक्त व्यक्तियों का या वोटरों का सम्पूर्ण सूची अभिप्रमाणित उपलब्ध कराया जाय और यदि उक्त तोडे गये क्वार्टरों में पूर्व में रहने वाले वोटरों का नाम यदि नहीं हटाया गया हो तो उनके लिये कौन पदाधिकारी दोषी हैं, उसका नाम / पदनाम / वेतनमान / पदस्थापन की तिथि की सूचना एवं सुसंगत कागजात अभिप्रमाणित उपलब्ध कराया जाय।
3. जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा (48) के अन्तर्गत बीएलओ (BLO) द्वारा जाँच के क्रम में मतदाता सूची पुर्नरीक्षण के क्रम में पार्टी कार्यकर्त्ताओं द्वारा समस्त पूर्वी विधान सभा में बडी संख्या में वोटरों को चिन्हित किया गया है. वर्तमान में ये व्यक्ति का नाम उसी पत्ते पर दर्ज है और जो वोटर उक्त पते पर कभी रहते ही नहीं उनका भी BLO के द्वारा कहा गया कि फार्म 7 देकर हटाने की कार्रवाई की है तथा फार्म 7 भरकर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष जमा किये गये हैं तथा BLO के द्वारा फार्म 7 जमा करने के उपरांत भी आज तक वे वोटरों का नाम नहीं हटाया गया है तथा उक्त वोटरों का पता 2 स्थानान्तरण होने के उपरान्त भी पूर्व के मतदाता सूची एवं पता में अंकित रखे जाने हेतु कौन पदाधिकारी दोषी है तथा दोष के लिये उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई हुई है। उसकी सूचना एवं सुसंगत सूची अभिप्रमाणित उपलब्ध कराया जाय ।
4. पूर्वी विधानासभा (48) सहित पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत वोटरों का नाम संशोधित करने पता का स्थानान्तरण करने तथा पुर्नरीक्षण करने हेतु किस ब्लॉक में कितने BLO में कार्य किया है, उक्त BLO का सूची उपलब्ध कराया जाय तथा पिछले 3 वर्षों में मतदाता सूची पुर्नरीक्षण करने हेतु कितने बार उन्हें चुनाव कार्य सम्पन्न कराने में प्राप्त होने वाली राजस्व की राशि से कुल कितने रूपये किस-किस BLO को भुगतान किया गया है तथा कितने रुपयों की राशि संबंधित पदाधिकारी द्वारा किस-किस मद में खर्चा की है, उक्त खर्च की विवरणी सहित चुनाव आयोग के आयुक्त के द्वारा खर्च किये गये स्वीकृति पत्र की छाया प्रति अभिप्रमाणित उपलब्ध कराया जाय तथा पिछले 3 वर्षों में किस-किस मद में कितने रूपयों की राशि आवंटन हुई है, उक्त आवंटन पत्र की छाया प्रति अभिप्रमाणित उपलब्ध कराया जाय।