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Big News : मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज, उनको दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार

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गुजरात. 

मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. अब अपील खारिज होने की वजह से राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी. राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में सूरत कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी. गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं. इस केस के दायर होने के बाद भी दूसरे केस उनके खिलाफ दायर हुए. एक केस वीर सावरकर के पोते की ओर से भी दाखिल किया गया है.

गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे में दोषी ठहराए जाने का फैसला उनके साथ नाइंसाफी नहीं कहा जा सकता. उन्हें दोषी ठहराए जाने का फैसला बिल्कुल सही है. हमें निचली अदालत के आदेश में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता. अब राहुल गांधी के पास विकल्प सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का है.

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बता दें कि राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में उनके समर्थन में नारेबाजी हुई. इस बीच, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने राहुल को लेकर ट्वीट किया कि मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज. राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही दूसरों की मानहानि पर टिकी है. हो सकता है कि ताजा फैसले से दोनों सबक लें. अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मोहब्बत की दुकान की आड़ में राहुल गांधी दरअसल मानहानि की दुकान चलाते रहे.

बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी का गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर बयान आ गया है. पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं. बता दें कि 2019 के आम चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने ही मामला दर्ज कराया था.

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