Sakchi Gurudwara : हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सीजीपीसी प्रधान बोले – प्रशासन से मिलकर मंटू को दी जाएगी सेवा संभाल

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सीजीपीसी पारदर्शिता, ईमानदारी और संगत की सेवा के सिद्धांतों पर कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी : भगवान सिंह

फतेह लाइव, रिपोर्टर. 

जमशेदपुर से सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह ने एक बयान जारी कर संगत को सूचित किया है कि माननीय हाई कोर्ट, झारखंड द्वारा साकची गुरुद्वारा चुनाव से संबंधित दायर रिट याचिका को सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी द्वारा हाईकोर्ट में 8 जुलाई 2025 दिए गए एफिडेविट में दिए गए एनक्चर (बी ) के अनुसार यह कहते हुए समाप्त (Disposed of) कर दिया है कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है तथा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साकची का चुनाव गुरुद्वारा के संविधान (By-Laws) के अनुसार तथा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देखरेख में विधिवत संपन्न हुए हैं।सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सदैव पारदर्शिता, ईमानदारी और संगत की सेवा के सिद्धांतों पर कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी।

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कमेटी यह भी स्पष्ट करती है कि यदि किसी को चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति है तो वह कानून के अनुसार उचित सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। उन्होंने समस्त संगत का धन्यवाद किया, जिन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाया और गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा को बनाए रखा।

भगवान सिंह के अनुसार कल गुरुवार को प्रशासन को न्यायलय के ऑर्डर की कॉपी देने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की मांग करते हुए हरविंदर सिंह मंटू को साकची गुरुद्वारा के मुख्य सेवादार की सेवा संभाल दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय कमेटी के खिलाफ हाईकोर्ट में निशान सिंह गए थे, उनकी याचिका को समाप्त किया गया है। गुरु घर की सेवा ही हमारा धर्म है।

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