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Bokaro : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में दहेज हत्या के तीन आरोपियों को दस साल की सजा

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  • ससुर, भैंसुर और गोतनी को सश्रम कारावास की सजा

फतेह लाइव, रिपोर्टर

तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सजा पाने वाले आरोपी ससुर टिकेश्वर महतो, भैंसुर नीलकंठ महतो और गोतनी प्रमिला देवी हैं. यह मामला गिरिडीह जिला के बगोदर थाना अंतर्गत टुकटुको निवासी टिकेश्वर महतो द्वारा दर्ज कराए गए वाद पर आधारित था. उन्होंने अपनी बेटी पूनम कुमारी की शादी 2020 में पेक नारायणपुर थाना अंतर्गत मुंगो रंगामाटी निवासी बसंत कुमार महतो के साथ की थी. शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज की मांग को लेकर पूनम कुमारी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती रही.

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सूचक ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके दामाद, ससुर, भैंसुर और गोतनी ने उसकी बेटी से मोटरसाइकिल और मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की मांग की थी. जब उसने मना किया, तो उसे गालियाँ दी जाती थीं. पीड़िता ने फोन पर अपने माता-पिता से कहा था कि अगर दहेज नहीं दिया जाएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है. एक दिन बाद, 1 अक्टूबर 2020 को उसकी बेटी की लाश महुआ के पेड़ से लटकी हुई मिली, जिसका गला साड़ी से घोटकर हत्या की गई थी. इसके बाद, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद यह मामला तेनुघाट न्यायालय में चला गया.

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न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने गवाहों की पुष्टि और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद आरोपियों को दोषी पाया. जिला जज द्वितीय ने तीनों दोषियों को दहेज हत्या का अपराधी मानते हुए उन्हें दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने इस मामले में तर्क प्रस्तुत किए और न्यायालय से दोषियों को सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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