Jamshedpur : चंदन, शंभू मित्तल एवं मित्तल प्रमोटर के विरुद्ध मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने लिया संज्ञान

SHARE:

फतेह लाइव, रिपोर्टर.

शास्त्री नगर कदमा के मित्तल प्रमोटर के प्रोपराइटर चंदन मित्तल एवं उनके पिताजी शंभू प्रसाद मित्तल के खिलाफ जमशेदपुर के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने धोखाधड़ी एवं जीवन को खतरे में डालने मामले में संज्ञान लिया है। इन तीनों के खिलाफ अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 288 406 417 418 420,506,34 IPC के तहत सुनवाई होगी। वादी सुभ्रो बनर्जी की ओर से अदालत में पक्ष वकील सुधीर कुमार पप्पू रख रहे हैं।

यह भी पढ़े : Jamshedpur : कांग्रेस भूईंयाडीह के 150 घरों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध : डॉ. अजय कुमार, उच्च न्यायालय में पिटिशन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू

Gambhir Car Associate Motion Ads Motion Ads

वकील सुधीर कुमार पप्पू के अनुसार मित्तल प्रॉपराइटर एंड डेवलपर ने कदमा उलियान में एएम कुंज फ्लैट का निर्माण किया। वादी सुभ्रो बनर्जी ने 36 फ्लैटों में से एक लिया। लेकिन इकरारनामा के मुताबिक फ्लैट में सामग्री का प्रयोग नहीं हुआ और दीवार में क्रैक शुरू हो गया। सभी फ्लैट वासियों का मकान क्रेक हो गया है जो इस केस में गवाही दी है वादी ने जिला प्रशासन में शिकायत की और जांच में साबित हुआ कि घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ है।

रिपोर्ट के पाते ही वादी ने अदालत की शरण ली और शिकायत वाद दर्ज कराया। अदालत ने उस शिकायत के आधार पर कदमा पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया। पुलिस ने साक्ष्य की कमी बताते हुए अंतिम प्रपत्र दाखिल किया। जिस पर वादी की ओर से प्रतिरोध याचिका दाखिल की गई जिसे सुनवाई के लिए अदालत ने स्वीकार कर लिया। सभी गवाहों को सुनने के उपरांत अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों के खिलाफ पेशी का नोटिस जारी कर दिया और सुनवाई की तारीख 17 अगस्त मुकर्रर कर दी है।

अभी-अभी

Horoscope

Weather

और पढ़ें