Jamshedpur : शिव सिंह बगान के हरिंदर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

SHARE:

फतेह लाइव, रिपोर्टर.

जमशेदपुर की एक अदालत ने सिदगोड़ा थाना प्रभारी को सीआरपीसी की धारा 175 (3 ) के तहत प्राथमिक की दर्ज करने का आदेश जारी किया है। वादी मनीष शर्मा के वकील अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि वादी के पिता सुरेंद्र शर्मा एमएस cool फैमिली सैलून नामक सैलून आकाशदीप प्लाजा गोलमुरी में संचालित करते हैं। सुरेंद्र शर्मा को पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने सितम्बर 2020 में मनीष को वह दुकान एग्रीमेंट के माध्यम से बेच दी।

वादी को जानकारी मिली कि सुरेंद्र शर्मा से अभियुक्त हरिंदर सिंह बबलू ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर ले लिए और 11,50000 रुपए उधार दिए। लेकिन अभियुक्त ने गलत तरीके से दुकान खरीदारी का एग्रीमेंट बनवा लिया है।
तब मनीष ने सुरेंद्र शर्मा से कहा कि उसने तो एग्रीमेंट बना लिया है और दुकान तो उसकी है। इस पर सुरेंद्र शर्मा ने खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने तो उधार लिए हैं और उसके कागजात बनवाए हैं, दुकान बेची नहीं है। वादी मनीष के अनुसार उन्होंने दुकान खरीद का पहला इकरारनामा बनवाया है ऐसे में वह उसके हकदार हैं।

Gambhir Car Associate Motion Ads Motion Ads

मानसिक रूप से प्रताड़ित मनीष ने सिदगोड़ा तनाव में 12 जुलाई 2024 को लिखित शिकायत दी। मनीष के अनुसार पिताजी ने 1150000 उधार में से साढ़े चार लाख रुपए ऑनलाइन वापस कर चुके हैं। इसके बाद बबलू 10-15 साथियों के साथ आया उसने धमकी दी और दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की.

इधर अभियुक्त बबलू ने बिजली विभाग में गलत पेपर जमा कर अपने नाम से बिजली कनेक्शन ले लिया। पीड़ित मनीष ने एसपी की शरण में गए। अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो उसकी ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने पहले नोटिस भेजा और उसके बाद अदालत की शरण ली। न्यायिक दंडाधिकारी एस बेदिया की अदालत से अभियुक्त हरिंदर सिंह बबलू के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने का आदेश जारी हो गया।

[ays_poll id=1]
सबसे ज्यादा पढ़ी गई

Horoscope

Weather

और पढ़ें