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Jamshedpur : आर्डर-आर्डर-आर्डर, बम चटर्जी अगले 30 दिनों के अंदर कोर्ट में हाजिर हों…, जमानत नामंजूर, पीड़िता के पिता से समझौता होने के बाद भी मुश्किलें बरकरार

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संदर्भ : अपने ऑफिस की पूर्व कर्मी बागबेड़ा लाल बिल्डिंग की अंजली को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का

जमशेदपुर।

बागबेड़ा लाल बिल्डिंग निवासी युवती अंजली उर्फ छोटी के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में आरोपित कल्याणी एसोसिएटस के मालिक सीएच एरिया निवासी बम चटर्जी उर्फ शुभांकर चटर्जी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने जमानत नामंजूर कर दी. अदालत में जबकि मामले के सूचक मृत युवती के पिता श्रवण कुमार और बम चटर्जी के बीच हुए समझौता का सुलहनामा भी पेश किया गया था. अदालत ने आत्महत्या के लिए प्रेरित का मामला देखते हुए कहा कि यह मामला सुलह योग्य नहीं है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी बम चटर्जी को 30 दिनों के अंदर हाजिर किया जाये. इसके साथ बम चटर्जी की मुश्किल बरकरार रह गई है. अब उसे जेल भी जाना पड़ सकता है.

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घटना 21 जून की है. अंजली ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. बाद में मामले में मृतिका के पिता ने बागबेड़ा थाना में बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया था. तब से बम चटर्जी फरार है. इसी बीच शिकायतकर्ता पिता के साथ बम का समझौता भी हो गया है. इसे लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. बम कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं. इधर के दिनों में बम के काम में काफी तरक्की देखी गई.

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