फतेह लाइव, रिपोर्टर.
साकची थाना क्षेत्र के तमरिया रोड स्थित क्वार्टर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी सुमित दास उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। वहीं, पूछताछ में सामने आए दूसरे आरोपी मो. जाफर को कदमा थाना कांड संख्या 98/2026 में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके पास से भी चोरी के शेष आभूषण बरामद हुए हैं।
7 सितंबर को हुई थी चोरी
पुलिस के अनुसार, 7 सितंबर 2026 की दोपहर साकची थाना अंतर्गत तमरिया रोड स्थित क्वार्टर नंबर एल-2/27 में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर सोना, चांदी, जेवरात और अन्य सामान की चोरी कर ली थी। घटना के संबंध में पीड़ित सुधांशु आदित्या के बयान पर 8 सितंबर 2026 को साकची थाना कांड संख्या 67/2026 दर्ज किया गया। मामले में धारा 331(3)/305 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले के उद्भेदन और चोरी के सामान की बरामदगी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन तथा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस को सुमित दास उर्फ लंगड़ा की संलिप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में उसने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए जेवरात बरामद किए गए। पूछताछ में दूसरे आरोपी मो. जाफर के बारे में भी जानकारी मिली। जाफर को कदमा थाना कांड संख्या 98/2026 में गिरफ्तार किया गया है।
सोने-चांदी के जेवरात बरामद
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी सुमित दास के पास से एक सोने की अंगूठी, जिसका वजन 7.22 ग्राम, एक जोड़ी सोने का पंजरा (मेहंदी छल्ला), वजन 66 ग्राम, एक जोड़ी चांदी की पायल, वजन 7.37 ग्राम, एक चांदी की अंगूठी, वजन 2 ग्राम तथा टूटी हुई चांदी की अंगूठी का टुकड़ा, वजन 1.9 ग्राम बरामद किया है। मो. जाफर के कब्जे से भी चोरी के शेष सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार सुमित दास उर्फ लंगड़ा (25 वर्ष), पिता भोला दास, लकड़ी टाल, भुईयाडीह, बाबा कॉम्प्लेक्स के सामने, थाना सीतारामडेरा, जमशेदपुर का निवासी है। उसके खिलाफ साकची थाना कांड संख्या 214/2020, दिनांक 29 नवंबर 2020, धारा 379 भादवि तथा बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 08/2025, दिनांक 9 जनवरी 2025, धारा 331(3)/305(ए) बीएनएस के तहत मामले दर्ज हैं।
पुलिस ने बरामद जेवरात को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।




































