फतेह लाइव, रिपोर्टर.
झारखंड राज्य में चल रहे छात्र आंदोलन के मद्देनजर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जमशेदपुर शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 10 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, सभा अथवा ऐसे किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा, जिससे विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो।
प्रशासन ने सभी नागरिकों से निषेधाज्ञा का पालन करने की अपील की है। साथ ही लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान नहीं देने को कहा गया है।
जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ संदेशों को प्रसारित करने से बचने की भी अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विधि-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
















